छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय वित्त विभाग ने सीधी भर्ती के पदों पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड खत्म करने संबंधित आदेश जारी कर दिए गए है, जिसमें निम्न बिंदुओं का उल्लेख पत्र में किया गया है _
- वित्त विभाग के आदेशानुसार आदेश दिनांक 12.09.2023 से मूल वेतन के आधार पर गणना किया जाएगा।
- पूर्व में नियुक्त कर्मचारियों को स्टाइपेंड अवधि का एरियर्स भुगतान नहीं किया जायेगा।
- तकनीकी त्याग पत्र से अन्य सेवा में जाने वाले शासकीय सेवकों को वेतन संरक्षण का लाभ पूर्व पद के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया जायेगा।
- नए शासकीय सेवकों के परिवीक्षा अवधि में 3 वर्ष का प्रावधान यथावत रहेगा।
विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल पत्र का अवलोकन करें
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