पदोन्नति उपरांत संशोधन मामले में स्टे के बाद भी शिक्षकों को राहत नहीं

 


संशोधित आदेश निरस्तीकरण  और न्यायालय के भारमुक्त अवस्था में यथा स्थिति संबंधित स्टे के बाद सरकार ने महाधिवक्ता  कार्यालय से इस संबंध में सलाह लिया गया, तदुपरांत स्कूल शिक्षा विभाग ने  यह आदेश जारी किया है कि_

  1. जिन शिक्षकों के संशोधित आदेश निरस्त किये गये थे यदि वह स्वयं की इच्छा अपने मूल पदस्थापना स्थल (जहां पदोन्नति उपरांत सर्वप्रथम पदस्थ किया गया था )कार्यभार ग्रहण करना चाहते है, तो उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जाये।
  2. यह भी अभिमत दिया गया है कि यदि किसी शिक्षक के विरूद्ध व्यक्तिगत अवचार का कोई प्रकरण उपस्थित होता है तो उनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। 
  3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केवल 04.09.2023 के आदेश के संबंध में 11.09.2023 की स्थिति में यथास्थिति का आदेश दिया गया है। 


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