आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही ये कार्य पूर्ण प्रतिबंधित रहेंगे
राज्य में आचार संहिता शीघ्र ही प्रभावशील हो जायेगी।
राज्य में आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही ये कार्य शासकीय विभागों द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे_
- विभिन्न योजनाओं के तहत कोई भी नई परियोजनाओं का निर्माण
- सभी प्रकार के निर्माण कार्य
- नए वित्तीय अनुदानों की घोषणा
- नवीन शिलान्यास
- नए कार्य प्रारंभ आदि।
कलेक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश
कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ ने सभी कलेक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के उपरांत किसी भी विभाग द्वारा आचार संहिता का उल्लघन न किया जाए।
कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी विभाग प्रमुखों से यह भी जानकारी मांगा है कि आसन्न विभानसभा निर्वाचन-2023 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 72 घंटे के भीतर धरातल पर प्रारंभ हुये निर्माण कार्यों की जानकारी सभी वर्क्स विभाग, नगरीय निकाय, जिला पंचायत, जनपद पंचायत से प्राप्त किया जाए।
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