हड़ताली कर्मचारियों के वेतन कटौती करने का फरमान जारी।
राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारी द्वारा बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश/हड़ताल में भाग लेने के कारण अवकाश स्वीकृति न करने एवं वेतन कटौती करने का फरमान जारी।
विगत 25 जुलाई 2022 सेअधिकारी/कर्मचारी संगठनों के आव्हान पर कई अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय से अनुपस्थित रहे।
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हड़ताल में बैठे कर्मचारियों के कृत्य को अनुशासनहीनता
सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2-3/19/2006 दिनांक 10.04.2006 द्वारा निर्देश जारी किया गया था कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-6 तथा नियम 7 प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शन तथा हड़तालें और "स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान " राज्य के शासकीय सेवकों के लिये प्रतिबंधित है। परन्तु शासकीय सेवकों द्वारा उक्त पत्र के निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। संदर्भित पत्रानुसार शासन ने पहले ही निर्देशित किया था कि उक्त निर्देशों का पालन न करना कदाचरण (MISCONDUCT) की श्रेणी में आते है।
अनुपस्थिति के दिवसों तथा हडताल का वेतन इत्यादि देय नहीं होगा
शासन ने निर्देश दिया है कि ऐसा कृत्य किये जाने पर घोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाएगा। पत्र में यह भी निर्देश दिया गया था कि हड़ताल में भाग लेने की दशा में ऐसी अनाधिकृत, अनुपस्थिति के दिवसों तथा हडताल का वेतन इत्यादि देय नहीं होगा, न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकांश स्वीकृत किया जायेगा
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