छत्तीसगढ सरकार की कल्याणकारी सरकारी योजनायें




 छत्तीसगढ सरकार की कल्याणकारी सरकारी योजनायें

1. छ.ग. मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना

विभाग का नाम

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल छत्तीसगढ़

पात्रता

 18 से 60 आयु वर्ग के कोई भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक इस योजना हेतु पात्र होंगे.

सहायता राशि

इस योजना अंतर्गत पात्र हितग्राही की मृत्यु पर नामिनी को 1 लाख रुपये एवं स्थायी दिव्यांगता पर हितग्राही को 50 हजार रुपये का एक मुश्त भुगतान किया जायेगा.
अधिकतम जानकारी के लिए श्रम विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट या अपने जिला श्रम कार्यालय में संपर्क करें.

योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • मृत्यु लाभ के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र
  • श्रमिक पंजीयन कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • दिव्यांग होने पर दिव्यान्गता प्रमाण पत्र

योजना लाभ के लिए आवेदन कैसे करें

इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही/नामिनी छ.ग. श्रम विभाग के विभागीय वेबसाइट में जाकर योजना हेतु आवेदन मेनू में आवेदन करें पर क्लिक करें अथवा अपने नजदीकी चॉइस सेण्टर पर संपर्क करें.



2. मिनीमाता महतारी जतन योजना

विभाग का नाम

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल छत्तीसगढ़

पात्रता

पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक प्रसव के बाद प्रथम 2 बच्चों के लिए इस योजना हेतु पात्र होंगे.

सहायता राशि

पात्र पंजीकृत महिला  श्रमिक को 20 हजार रुपये सहायता राशि एक मुश्त भुगतान किया जायेगा.
अधिकतम जानकारी के लिए श्रम विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट या अपने जिला श्रम कार्यालय में संपर्क करें.

योजना हेतु आवश्यकत दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • जन्मप्रमाण पत्र
  • श्रमिक पंजीयन कार्ड
  • जच्चा बच्चा कार्ड

योजना लाभ के लिए आवेदन कैसे करें

इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही/नामिनी छ.ग. श्रम विभाग के विभागीय वेबसाइट में जाकर योजना हेतु आवेदन मेनू में आवेदन करें पर क्लिक करें अथवा अपने नजदीकी चॉइस सेण्टर पर संपर्क करें.



3. मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना

विभाग का नाम

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल छत्तीसगढ़

पात्रता

कोई भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक के 18 से 21 आयु वर्ग की दो अविवाहित पुत्रियों के लिए इस योजना हेतु आवेदन के लिए पात्र होंगे.

सहायता राशि

प्रत्येक पुत्री हेतु 20-20 हजार रुपये प्रोत्साहन / सहायता राशि छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदान किया जायेगा. 

अधिकतम जानकारी के लिए श्रम विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट या अपने जिला श्रम कार्यालय में संपर्क करें.

योजना हेतु आवश्यकत दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • जन्मप्रमाण पत्र
  • श्रमिक पंजीयन कार्ड
  • जच्चा बच्चा कार्ड

योजना लाभ के लिए आवेदन कैसे करें

इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही/नामिनी छ.ग. श्रम विभाग के विभागीय वेबसाइट में जाकर योजना हेतु आवेदन मेनू में आवेदन करें पर क्लिक करें अथवा अपने नजदीकी चॉइस सेण्टर पर संपर्क करें.


4. नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना

विभाग का नाम

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल छत्तीसगढ़

पात्रता

कोई भी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अध्ययनरत् प्रथम दो बच्चों हेतु इस योजना के आवेदन के लिए पात्र होंगे.

सहायता राशि

1,000 से 10,000 रुपये तक छात्रवृत्ति छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल छत्तीसगढ़ द्वारा पंजीकृत श्रमिक के पुत्र पुत्रियों के नाम से प्रदान किया जायेगा. 

अधिकतम जानकारी के लिए श्रम विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट या अपने जिला श्रम कार्यालय में संपर्क करें.

योजना हेतु आवश्यकत दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र
  • श्रमिक पंजीयन कार्ड

योजना लाभ के लिए आवेदन कैसे करें

इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही/नामिनी छ.ग. श्रम विभाग के विभागीय वेबसाइट में जाकर योजना हेतु आवेदन मेनू में आवेदन करें पर क्लिक करें अथवा अपने नजदीकी चॉइस सेण्टर पर संपर्क करें.


छ.ग. श्रम विभाग का ऑफिसियल वेबसाइट:- https://cglabour.nic.in/

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