कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, रायगढ़ के पत्र क्रमांक / 3808 / SAGES / 2022-23 दिनांक 23/06/2022 के माध्यम से लगभग 60 पदों पर संविदा भर्ती के लिए 03 जुलाई 2022 को वॉक इन interview.
जिला रायगढ़ अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजनांतर्गत संचालित 09 विद्यालयों में शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय तथा प्री-प्राईमरी टीचर के लगभग 60 पदों पर संविदा भर्ती की जानी है जिस हेतु दिनांक 03.07.2022 को शासकीय नटवर इंग्लिश स्कूल रायगढ़ में प्रातः 11:00 बजे से "वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से साक्षात्कार लिया जाएगा।
संस्थावार रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:
टीप:- 1. अन्य पिछडावर्ग के आरक्षित पदों पर केवल NON CREAMY LAYER अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। जिसके लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
भर्ती संबंधी आवश्यक निर्देश एवं शैक्षणिक अर्हता तथा पात्रता संबंधी जानकारी के लिए पूरी जानकारी पढें
नियुक्ति अवधि :
1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 4 (1) के अंतर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति के पदों पर संविदा नियुक्ति 3 वर्ष की कालावधि के लिये की जावेगी । तथापि राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा आधार पर नियुक्ति की उपयुक्तता का आंकलन करने के पश्चात् संविदा नियुक्ति की कालावधि बढ़ाया जा सकेगा जो कि शासन के आगामी निर्देश के अंतर्गत प्रतिबंधित होगा
2. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी
निरर्हताएँ:
1. अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।
2. कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में जो कि विहीत की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप में स्वस्थ्य तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो कि सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त घोषित न कर दिया जाये। परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी का उसकी स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि व चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी ।
3. कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध या अन्य अपराध का सिध्द दोष ठहराया गया हो किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जाएगा, जब तक उस अपराधिक प्रकरण का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाये।
अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तिकर्ता का निर्णय संबंधी :
1. चयन के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्तिकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा ।
2. चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्तिकर्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके व्दारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन / नियुक्ति नियुक्तिकर्ता व्दारा बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी ।
अन्य निर्देश :
1. नियुक्त उम्मीद्वार को उनके पद के अनुसार शासन व्दारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार वेतन एवं भत्ते देय होंगे ।
2. नियमानुसार संविदा भर्ती के उप नियम (2) के अंतर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जाएगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी ।
4. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी रायगढ़ जिले के वेबसाइट
www.raigarh.nic.in पर अवलोकन की जा सकती है।
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